क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक्सरे रिपोर्ट देखकर किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाए? ऐसा वाकया दिल्ली में सामने आया है। यहां अदालत ने एक एक्स-रे रिपोर्ट देखकर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे जेल भेज दिया।
दरअसल, साकेत जिला अदालत के एसीएमएम तरुण योगेश ने गांव खोरी फरीदाबाद निवासी रविंद्र को पीड़िता रीटा से कान की बाली छीनने का दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए उस एक्स-रे रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें आरोपी के पेट में पीड़िता के गहने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फैसला देने से पहले आरोपी का पक्ष जानने की भी कोशिश की लेकिन वह स्पष्ट रूप से कोई भी जवाब नहीं दे सका।