अदालत ने दिल्ली चुनाव आयोग को वह दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है जो पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी हलफनामे में संलग्न किये थे।
अदालत ने शिकायत पर सुनवाई के लिये 23 जुलाई की तारीख तय की है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी शिक्षा के संबंध में गलत जानकारी दी थी।
पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह के समक्ष आयोग के एक अधिकारी ने पेश होकर बताया कि स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा 2004 में जमा किया था उसका रिकार्ड नहीं मिल रहा है।
अदालत ने इसके बाद दोबारा दिल्ली चुनाव आयोग को रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया है। स्मृति ईरानी द्वारा चुनावी हलफनामे में संलग्न दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिल्ली चुनाव आयोग को दिया है।