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पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान, लगेगा 1000 जुर्माना

Wed, 14 Jan 2015 12:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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किशोरों और युवाओं को धूम्रपान से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों की खरीद की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया है।
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इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों पर 200 रुपये की जगह कम से कम एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। वहीं, खुली सिगरेट की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

तंबाकू के उत्पादन और इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने धूम्रपान के खिलाफ कानून में संशोधन का प्रस्ताव जनता व संबंधित पक्षकारों की प्रतिक्रिया के लिए पेश कर दिया।
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प्रस्ताव के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद संबंधी संशोधन विधेयक 2015 में जुर्माना पांच गुना बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि खुदरा सिगरेट स्टिक की बिक्री पर पाबंदी लगाने का प्रमुख कारण सिगरेट स्टिक पर तंबाकू निषेध को लेकर चेतावनी का नहीं लिखा होना है।
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