व्यस्त सड़कों पर चौड़े रास्ते बनाए रखें: उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने कहा है कि पैदल चलने वालों की सुविधा, खासकर भीड़भाड़ वाली सड़कों पर समान रूप से चौड़े रास्ते की जरूरत है। मथुरा रोड पर मंदिर के पास स्थित मस्जिद के कारण पीडब्ल्यूडी के रास्ते में आ रही रुकावटों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मंदिर के रखवालों की एक याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
सरकार के वकील ने दी ये दलील
आईटीओ के पास मंदिर द्वारा कथित अतिक्रमण पर प्राधिकार की तरफ से पत्र भेजने के बाद इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय चले गए थे। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि रास्ते के लिए छह मीटर चौड़ाई की जरूरत थी, जिसे मंदिर ने बंद कर दिया था। वकील ने कहा कि मंदिर के बगल में एक मस्जिद भी है और दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी नोटिस भेजा गया है। अभी रास्ता छह मीटर की जगह जरूरत के मुताबिक 2.5 मीटर चौड़ा है।
वक्फ बोर्ड के वकील को बुलाओ, हम इसे सुलझा लेंगे: कोर्ट
अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड के वकील को बुलाओ, हम इसे सुलझा लेंगे। भारी ट्रैफिक होने की वजह से सड़क पर चलना संभव नहीं है और ऐसे में पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए जगह जरूरी है। पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ को एकसमान बनाया जाएगा। पैदल मार्ग को एक समान बनाने की जरूरत को देखते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करें। मथुरा रोड जैसी व्यस्त सड़क पर छह मीटर चौड़े पैदल मार्ग को समान रूप से बनाने की जरूरत है, ताकि पैदल चलने वालों के लिए जगह हो। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि 2012 से ही फुटपाथ पर अतिक्रमण और मंदिर के रास्ते में खड़े होने को लेकर कोई विवाद नहीं है।