मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने खतरनाक घोषित कर दिया है और इसे सुपरटेक ट्विन टावर की तर्ज पर गिराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उसने निवासियों को अपने फ्लैट जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया है। फ्लैट खाली करने की अंतिम तारीख 23 मार्च, 2025 थी।
डीडीए ने 15 अप्रैल को जारी अपने नोटिस में बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी निवासियों को 23 दिसंबर, 2024 से 23 मार्च, 2025 के बीच फ्लैट खाली कर देना था। अब यह समयसीमा समाप्त हो गई है।
से में डीडीए ने लोगों से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शीघ्र फ्लैट खाली करने की अपील की है। इस 336 फ्लैटों वाले अपार्टमेंट परिसर को खतरनाक भवन घोषित कर दिया गया है और इसके धवस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए 17 मार्च को ई-टेंडर जारी किया गया था।
डीडीए ने आरडब्ल्यूए से आग्रह किया है कि वह सभी निवासियों के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करे ताकि परिसर समय पर खाली कराया जा सके। उसने कहा है कि इमारत के पुनर्निर्माण और सुविधा शुल्क के दावों के संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी।
डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किराया मुआवजा देने के लिए कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी। हालांकि, डीडीए ने इस फैसले के कुछ पहलुओं को लेकर अपील करने की योजना भी बनाई है।