- ईडी ने इस मामले में वाड्रा को गिरफ्तार किए बिना ही अभियोजन शिकायत दाखिल की थी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के शिकोहपुर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत में वाड्रा पेश हुए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा रही है और केवल जमानत बांड दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में राॅबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किए बिना ही अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मामले में जांच अभी जारी है और विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है। ईडी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी।
यह मामला सितंबर 2018 में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन के सौदे में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। ईडी के अनुसार, वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी ने फरवरी 2008 में यह जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी और बाद में इसे 58 करोड़ रुपये में डीएलएफ को बेच दिया गया।