जम्मू-कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने अपनी हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। उस याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि वह शाह फैसल की अपील पर तीन सितंबर को सुनवाई करेगा।
शाह फैसल ने अपनी अपील में आरोप लगाया है कि उन्हें 14 अगस्त को दिल्ली हवाईअड्डे पर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया और श्रीनगर भेज दिया गया जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया।
न्यायमूर्ति मनमोहन तथा न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दोनों पक्षों से उनके अभ्यावेदन देने को कहा है। साथ ही मामले को तीन सितंबर की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
अदालत ने जल्द समय देने से इनकार करते हुए कहा कि यह रातों-रात नहीं होने जा रहा है। एक सप्ताह या दस दिन मायने रखते हैं।