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Delhi Riots: पूर्वी दिल्ली दंगे के मामले में सात आरोपी बरी, अदालत ने कहा- इनके खिलाफ कोई स्थायी सूबत नहीं

Thu, 29 Feb 2024 11:21 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

अदालत ने बुधवार को पारित आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत किसी भी आरोपी व्यक्ति को दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा दिखाने के लिए किसी भी प्रेरक सबूत की मदद से इंगित करने में विफल रहे हैं।
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दिल्ली दंगा (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत ने 2020 में पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध बिना शक साबित करने में असफल रहा है। इनके खिलाफ कोई स्थायी और प्रेरक सबूत नहीं है। दयालपुर पुलिस स्टेशन में शकील, हबीब रजा, मोहम्मद यामीन, उस्मान, शाहिद, फुरकान और इरशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिन्हें बरी कर दिया गया।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने यह आदेश उन सात लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए दिया जिन पर 24 फरवरी, 20 को करावल नगर में मुख्य बृजपुरी रोड पर दो दुकानों, ऑटोरिक्शा और दोपहिया वाहन को जलाने वाली गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने का आरोप था। अदालत ने बुधवार को पारित आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत किसी भी आरोपी व्यक्ति को दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा दिखाने के लिए किसी भी प्रेरक सबूत की मदद से इंगित करने में विफल रहे हैं।

अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत भी उस भीड़ की पहचान स्थापित करने में विफल रहे, जो वास्तव में इस मामले में जांच की गई तीन घटनाओं के पीछे थी। किसी भी शिकायतकर्ता ने कथित दंगाइयों में से किसी की भी पहचान नहीं की। सात में से चार को एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) ने एक गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया था।

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