कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में धारा-144, 31 अगस्त तक लागू रहेगी। एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 31 अगस्त तक अनलॉक-3 घोषित किया है।
इसका अनुपालन करते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने धारा-144 को लागू रखा है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा व जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश के तहत सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन से जुड़े पार्क इत्यादि बंद रहेंगे।
किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व खेल से संबंधित कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बिना मास्क और फेस कवर के घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। इन मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।