संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह की अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और एजेंसी के तर्कों को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने फैजी के पिछले आचरण को भी अहम माना, जिसमें उन्होंने ईडी के समन के बावजूद पेशी से इन्कार किया था।
कोर्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि आरोपी ने कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश की। इस प्रकार, उसके पिछले आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके फरार होने की आशंका है। कोर्ट ने कहा कि फैजी एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं और अपनी स्थिति का प्रभाव इस्तेमाल कर सकते हैं। फैजी को मार्च 2024 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ईडी ने गिरफ्तार किया था।