अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में एसयूवी घुसाने के मामले में आरोपी सरबजीत सिंह को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्तिक तपाड़िया के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने शुरू में 10 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसे अदालत ने 8 दिन की अनुमति दे दी।
सरबजीत सिंह को किसान आंदोलन का समर्थक बताया जा रहा है। उसने सोशल मीडिया पर किसान नेताओं के समर्थन में कई पोस्ट किए थे, जिनमें आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान नेताओं का जिक्र था। इनमें से कुछ पोस्ट या तो खुद आरोपी ने या मूल पोस्टर ने डिलीट कर दिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाया और सुरक्षा कर्मियों को कुचलने का इरादा जताया, जिससे उनके जान-माल को खतरा पैदा हुआ।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रजिस्टर्ड कार ने दोपहर करीब 2 बजे विधानसभा गेट नंबर-२ को तोड़ते हुए परिसर में घुसपैठ की। वाहन दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आया, तेज मोड़ लिया और बूम बैरियर तोड़कर अंदर घुस गया। गेट नंबर-2 केवल वीआईपी आवागमन के लिए है और इसे आमतौर पर विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है, जबकि गेट नंबर-1 और सर्विस गेट नियमित आवागमन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिविल लाइंस थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।