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पहल: अदालत परिसर में उपलब्ध हो सैनिटरी नैपकिन, महिला लॉ इंटर्न ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

Wed, 31 Aug 2022 07:55 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

महिला ने मुख्म न्यायाधीश से आग्रह किया कि इस मामले को देखें और दिल्ली उच्च न्यायालय में वेंडिंग मशीन के माध्यम से या अन्यथा सैनिटरी नैपकिन सुविधा की उपलब्धता के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
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Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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एक महिला लॉ इंटर्न ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अदालत परिसर में वेंडिंग मशीन या किसी अन्य माध्यम से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। महिला ने अपने पत्र में सैनिटरी नैपकिन की अनुपलब्धता के मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि यहां तक कि अदालत की डिस्पेंसरी के पास भी नहीं है।

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उसने कहा कि वह एक अगस्त से उच्च न्यायालय के एक वकील के अधीन काम कर रही है, और जब उसे एक नैपकिन की आवश्यकता महसूस हुई, तो वह अदालत के औषधालय में गई, जहां फार्मासिस्ट ने उसे इसकी अनुपलब्धता के बारे में बताया और उसे एक महिला तकनीशियन को निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे बताया गया कि यह प्रशासनिक ब्लॉक में उपलब्ध होगा। फिर मैं प्रशासनिक ब्लॉक गई और एक महिला सफाई कर्मचारी से मिली और उसने कहा कि यह उपलब्ध नहीं है, महिला ने अपने पत्र में कहा, इससे उसे शर्मिंदगी हुई।
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महिला ने मुख्म न्यायाधीश से आग्रह किया कि इस मामले को देखें और दिल्ली उच्च न्यायालय में वेंडिंग मशीन के माध्यम से या अन्यथा सैनिटरी नैपकिन सुविधा की उपलब्धता के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। अप्रैल 2018 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने अदालत भवन में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की पहल की थी।

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