कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार सीएम राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। जहां आरोप तय करने पर कोर्ट अपना फैसला सुनाया जाएगा।
आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्तूबर को आरोप-पत्र पर फैसला सुनाएगी। अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य समेत सभी आरोपियों को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला लालू यादव के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटल के टेंडरों के रखरखाव कार्य के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई में कहा, आरोप-पत्र पर फैसला पूरा हो चुका है और वह 13 अक्तूबर को इसे सुनाएंगे। सभी आरोपियों को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है।
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अदालत ने जांच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली।
इस मामले में 14 आरोपी हैं। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह ने अधिवक्ता मनु मिश्रा के साथ मिलकर तर्क दिया था कि आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव के ठेकों को एक निजी कंपनी को आवंटित करने में भ्रष्टाचार और साजिश रची गई थी।