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Waqf Board Money Laundering Case: कोर्ट ने आप MLA अमानतुल्ला को भेजा समन, 20 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश

Tue, 09 Apr 2024 05:32 PM IST
श्याम जी. न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया है। 
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आप विधायक अमानतुल्ला खान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने धारा 50, पीएमएलए व अन्य धाराओं के तहत दायर ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान लिया।

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जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खाम ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका गवाह से आरोपी तक बढ़ा ली है। ईडी के वकील ने कहा कि वे कभी भी उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाए क्योंकि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे।

आरोप है कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती की। ईडी ने आरोप लगाया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकद में बड़ी रकम अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।

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