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Delhi NCR News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने साइबर ठगी के छह आरोपियों को जमानत दी

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू नगर की अदालत ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और फर्जी कॉल सेंटर चलाने के एक बड़े मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को डिफाल्ट जमानत मंजूर की है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा निर्धारित 90 दिनों की वैधानिक अवधि के अंदर आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण आरोपियों को डिफाल्ट बेल का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है।


अदालत ने आरोपी मांगखोलुन उर्फ मैक्सी, शुभम सिंह, राबर्ट थांगखानखुआल उर्फ डेविड, एल सीमिनलेन हाओकिप उर्फ रानी, डाल्टनलिआन उर्फ माइकल और टी जामलियानलाल उर्फ माइल्स को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सभी आरोपियों को 1.5-1.5 लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा किया गया है। अदालत ने उन्हें कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें देश छोड़कर न जाना, गवाहों को प्रभावित न करना, जांच में पूर्ण सहयोग करना और पासपोर्ट अदालत में जमा कराना शामिल है।
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सीबीआई के अनुसार, आरोपितों सहित धर्मेंद्र कुमार, लखन जयप्रकाश जगवानी, शुभम सिंह और तमस्री चौधरी जैसे अन्य लोग 2022 से आपराधिक साजिश के तहत नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जाता था।
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