रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह-जनरल वीके सिंह
नई दिल्ली की एक कोर्ट ने टैट्रा ट्रक की खरीद में घूस की पेशकश मामले में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की शिकायत पर सीबीआई ने 2012 में तेजिंदर के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। वीके सिंह ने तेजिंदर पर 14 करोड़ रुपये की घूस की पेशकश का आरोप लगाया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने केस चलाने का आदेश दिया। साथ ही अभियोजन की गवाही शुरू करने के लिए 9 व 10 अक्तूबर की तारीख तय की है। इस मामले में सीबीआई ने सितंबर 2014 में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई के मुताबिक तेजिंदर सिंह ने 22 सितंबर 2010 को तत्कालीन सेना प्रमुख वीके सिंह से उनके साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की थी।
करीब 600 टैट्रा ट्रक खरीद की फाइल 9 जुलाई, 2010 से वीके सिंह के समक्ष लंबित थी। आरोप है कि फाइल क्लीयर करने के एवज में तेजिंदर सिंह ने 14 करोड़ रुपये की घूस देने की पेशकश की थी। सीबीआई के मुताबिक, इसके बाद वीके सिंह ने तेजिंदर सिंह को अपने कार्यालय से निकाल दिया था और उस दिन की बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन वह रिकॉर्डिंग सीबीआई को नहीं दी थी। वीके सिंह ने पूरे मामले की जानकारी तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी को दी थी। कोर्ट वीके सिंह व एंटनी को गवाह के तौर पर बुला सकती है। इन दोनों का बयान सीबीआई ने दर्ज किया था।