सेक्टर चाई फाइव स्थित एक बिल्डर पर रेरा की तरफ से 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फ्लैट खरीदारों की शिकायत पर रेरा ने यह कार्रवाई की है। आदेश के मुताबिक टेक्नोसिटी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से रेरा में शिकायत की गई है कि प्रमोटर ने आवंटियों की सहमति के बिना ही टावर ए में चार व टावर बी में दो अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर लिया।
कुल 360 फ्लैट बनाने थे, लेकिन 72 फ्लैट अधिक बना लिए, जबकि बिल्डर ने प्राधिकरण से सिर्फ 12 मंजिल तक ही स्वीकृति ले रखी थी। दर्ज शिकायत के मुताबिक प्रमोटर कब्जा देने और एनओसी जारी करने के बाद भी पजेशन के नाम पर पैसे मांग रहा था। प्रमोटर अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान की राशि भी खरीदारों से वसूल रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि सर्विस टैक्स भी आवंटियों से लेने के बाद भी प्रमोटर ने सरकार के खाते में जमा नहीं की है।
इसके अलावा अग्निशमन प्रणाली व जनरेटर पर चिमनी नहीं लगाई गई है। पार्किंग की एरिया पर फ्लैट बना दिया है और ग्रीन बेल्ट के एरिया को पार्किंग में तब्दील कर दिया है। इस पर रेरा ने प्रमोटर पर प्रोजेक्ट की कुल लागत (करीब 60 करोड़) पर 01 फीसदी अर्थदंड लगाते हुए 60 लाख रुपये रेरा के खाते में 45 दिन के भीतर जमा कराने को कहा है।