अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल की पत्नी दांग्वीसाई पुल के मामले में बिल्डर ने केवल बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (बीबीए) के अलावा अन्य किसी तरह की संपत्ति देने से इंकार कर दिया है। वहीं, रेरा भी केवल बीबीए के तहत ही अपना फैसला सुनाएगा।
पीठ ने पूर्व सीएम की पत्नी को अन्य संपत्ति के लिए सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तीन में वर्धमान एस्टेट बिल्डर का आई-वैली नाम से प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में कोयलम तौशिक के नाम से संपत्ति खरीदी गई थी।
दांग्वीसाई पुल ने कोयलम से उस संपत्ति की जनरल पावर ऑफ एटर्नी (जीपीए) करा ली, लेकिन बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया। जीपीए के आधार पर दांग्वीसाई पुल ने यूपी रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत की और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में 29 संपत्ति दिलवाने की अपील की।
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मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बिल्डर ने साफ कर दिया है कि वह केवल बीबीए के आधार पर संपत्ति देगा। बीबीए के आधार पर केवल 14 संपत्ति है।