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बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट अन्य संपत्ति होने से बिल्डर का इंकार, रेरा ने दी सिविल कोर्ट जाने की सलाह

Sun, 11 Aug 2019 01:43 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
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प्रतीकात्मक फोटो
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अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल की पत्नी दांग्वीसाई पुल के मामले में बिल्डर ने केवल बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (बीबीए) के अलावा अन्य किसी तरह की संपत्ति देने से इंकार कर दिया है। वहीं, रेरा भी केवल बीबीए के तहत ही अपना फैसला सुनाएगा। 
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पीठ ने पूर्व सीएम की पत्नी को अन्य संपत्ति के लिए सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तीन में वर्धमान एस्टेट बिल्डर का आई-वैली नाम से प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में कोयलम तौशिक के नाम से संपत्ति खरीदी गई थी। 

दांग्वीसाई पुल ने कोयलम से उस संपत्ति की जनरल पावर ऑफ एटर्नी (जीपीए) करा ली, लेकिन बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया। जीपीए के आधार पर दांग्वीसाई पुल ने यूपी रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत की और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में 29 संपत्ति दिलवाने की अपील की। 
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मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बिल्डर ने साफ कर दिया है कि वह केवल बीबीए के आधार पर संपत्ति देगा। बीबीए के आधार पर केवल 14 संपत्ति है। 
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निर्माण जल्द पूरा कराकर मूल खरीदार को कब्जा दिया जाएगा। जीपीए के आधार पर कब्जा नहीं दिया जाएगा। वहीं पीठ दो ने भी पूर्व सीएम की पत्नी से कहा है कि पीठ केवल बीबीए के आधार पर 14 संपत्तियों पर फैसला देगा। अन्य संपत्ति को लेकर कोई दस्तावेज नहीं है। उसके लिए उनको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। 

बिल्डर और खरीदार के बीच 14 संपत्ति का बीबीए है। उसी के आधार पर आदेश दिया जाएगा। बाकी संपत्ति के लिए पूर्व सीएम की पत्नी को सिविल कोर्ट जाना होगा।
- बलविंदर कुमार, सदस्य, यूपी रेरा
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