अदालत ने एक महिला को आधी रात बाद गिरफ्तार करने पर दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में संबंधित पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
मामला उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके का है। एएसआई ने महिला को अवैध शराब रखने के आरोप में रात दो बजे गिरफ्तार किया था। अदालत ने महिला की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत प्रदान की है।
तीस हजारी अदालत की महानगर दंडाधिकारी नीति सूरी मिश्रा ने उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि एएसआई राजेंद्र सिंह ने महिला सीता को रात दो बजे क्यों गिरफ्तार किया, जबकि किसी महिला को रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
यदि किसी विशेष परिस्थिति में रात के समय किसी महिला को गिरफ्तार करना पड़े तो उस समय वहां महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। गिरफ्तारी से पहले महिला पुलिसकर्मी रिपोर्ट तैयार करेगी और अदालत से गिरफ्तारी की अनुमति लेगी। अदालत ने स्पेशल स्टाफ के एसीपी व जांच अधिकारी से भी इस बाबत जवाब मांगा है।
अदालत ने महिला की गिरफ्तारी को कानूनी तथा जीवन व स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन बताते हुए कहा कि इस मामले में डीसीपी, स्पेशल स्टाफ एसीपी व एएसआई राजेंद्र सिंह से जवाब लेने की जरूरत है कि यह अवैध गिरफ्तारी क्यों की गई?