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न्यायिक सेवा परीक्षा के अंकों की दोबारा गणना का निर्देश

Fri, 04 Oct 2019 06:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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Delhi High court
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हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा में 15 में से नौ सवालों के अंकों की दोबारा गणना करने और उसे शुक्रवार शाम छह बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने अंकों की दोबारा गणना के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची की घोषणा व वेबसाइट पर अपलोड करने तथा मोबाइल मैसेज व ई मेल के जरिये सूचना देने का निर्देश दिया है। 

न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने यह निर्देश उस याचिका पर दिया है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कई सवालों के सही होने को चुनौती दी गई थी।
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यह परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसकी मुख्य परीक्षा 12 व 13 अक्तूबर को होनी है। हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा की तारीख बदलने से इनकार कर दिया है। 

हाईकोर्ट ने तारीख बदलने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई डेटलाइन के मुताबिक मुख्य परीक्षा 12 व 13 अक्तूबर को ही होगी। जो उम्मीदवार अंकों की दोबारा गणना के बाद योग्य पाए जाएंगे उन्हें भी उसी तारीख को परीक्षा में बैठना होगा। 

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