-दिल्ली दंगा का दोषी है ताहिर, अभियोजन पक्ष को जारी किया नोटिस, 31 अक्तूबर को अगली सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से संपत्ति के लेनदेन के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रिपोर्ट तलब करने की प्रक्रिया शुरू की है। अदालत ने संबंधित मामले के अभियोजन पक्ष और जांच अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी का एक अन्य मामला भी अदालत में लंबित है। जिस संपत्ति के संबंध में ताहिर हुसैन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर लेनदेन करना चाहते हैं, उसके ईडी के मामले से जुड़े होने की आशंका है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस संबंध में ईडी के मामले में भी आवेदन दिया जाना चाहिए, ताकि संपत्ति की स्थिति स्पष्ट हो सके।
इस पर ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने तथ्यों की जांच करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि यदि संपत्ति ईडी के मामले से जुड़ी पाई जाती है, तो इस संबंध में अलग से आवेदन दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि संपत्ति के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए ईडी से रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। इसके बाद अदालत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी में लंबित मामले से जुड़े अभियोजन पक्ष और जांच अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने आवेदन की प्रति ईडी को भेजने के लिए भी कहा है। साथ ही, अदालत ने अभी ताहिर हुसैन को संपत्ति के लेनदेन के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की अनुमति नहीं दी है। पहले संपत्ति के ईडी मामले से जुड़े होने की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसके बाद आवेदन पर जवाब और दलीलें सुनी जाएंगी।