मित्रा के वकील ने स्वीकार किया कि पोस्ट्स में इस्तेमाल किए गए शब्द उचित नहीं थे और उन्हें हटाने पर सहमति जताई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को निर्धारित की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा को मीडिया हाउस न्यूजलॉन्ड्री की नौ महिला पत्रकारों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फटकार लगाई। अदालत ने उन्हें पांच घंटे के भीतर पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को निर्धारित की है।
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अदालत ने न्यूजलॉन्ड्री के साथ काम करने वाली नौ महिला पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मित्रा के वकील से कहा, "सभ्य समाज में ऐसी भाषा और शब्दों की अनुमति नहीं है। पहले आप पोस्ट हटाइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे।" मित्रा के वकील ने स्वीकार किया कि पोस्ट्स में इस्तेमाल किए गए शब्द उचित नहीं थे और उन्हें हटाने पर सहमति जताई।
बता दें कि मामला न्यूजलॉन्ड्री की नौ महिला पत्रकारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में मित्रा के खिलाफ उनके अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बेबुनियाद आरोपों के लिए निषेधाज्ञा और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी।