फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: यमुना बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत, हाईकोर्ट ने डीडीए से कही यह बात

Wed, 13 Mar 2024 12:14 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

उच्च न्यायालय ने डीडीए अधिकारियों को मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर के प्रस्तावित विध्वंस के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने 4 मार्च के सार्वजनिक नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें निवासियों से शिविर खाली करने के लिए कहा गया है, अन्यथा इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन


मंगलवार को पारित एक अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों को समर्थन देने के एक अन्य मामले में केंद्र की ओर से पहले एक बयान दिया गया था। अदालत ने तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की ओर से दिए गए बयान पर विचार करते हुए कहा था कि केंद्र हिंदू समुदाय को सभी समर्थन देने का प्रयास करेगा जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें