कोर्ट ने एमसीडी के जूनियर इंजीनियर से मारपीट के मामले में आप विधायक जरनैल सिंह की अंतरिम जमानत अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी।
उन्हें निर्देश दिया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बिना अदालत की इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।
वहीं, पुलिस को कहा कि वे इस मामले को बेवजह तूल न दे। इससे पहले न्यायमूर्ति इन्द्रमीत कौर के समक्ष पुलिस के अधिवक्ता ने उन्हें जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक हैं और वह साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, जरनैल सिंह के अधिवक्ता एचएस फुलका ने कहा कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं।