पंजीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई
नोएडा(संवाद)। शासन ने जिले के सभी होम्योपैथी क्लिनिक और छोटे अस्पतालों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में जिला होम्योपैथी अधिकारी को पत्र भेजा गया है। अब सभी चिकित्सकीय संस्थानों को पांच वर्षों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिले में वर्तमान में 35 से अधिक होम्योपैथी क्लिनिक और छोटे अस्पताल हैं। इनमें से जिन संस्थानों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। पंजीकरण की यह व्यवस्था विशेष रूप से 50 बेड से कम क्षमता वाले क्लीनिक और अस्पतालों के लिए लागू होगी। पंजीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रीति सिंघल ने बताया कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।