अगर आप नोएडा में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं और आपने अब तक रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप पर अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह बात सोमवार को गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने कही है।
अधिरकारियों के मुताबिक जिन लोगों ने किसी तरह की संपत्ति ली है चाहे वो रिहायशी हो या व्यापारिक उन्हें रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इसकी जिम्मेदारी किराएदार की है। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने किराएदारों को एक महीने का समय दिया है कि वो अपना रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प ड्यूटी विभाग से रजिस्टर करा लें।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा, 'हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानून के तहत हर वो शख्स जो किराए की प्रॉपर्टी पर काम करता है या उसमें रहता है वो स्टाम्प ड्यूटी विभाग से रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करा ले। जो ऐसा नहीं करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने जवाबदेह अधिकारी इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए कहा है।'