नसबंदी ऑपरेशन के दौरान या उसके एक हफ्ते बाद अगर किसी की मृत्यु हुई तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो लाख का मुआवजा दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष से ‘फैमिली प्लानिंग इंडेम्निटी स्कीम’ शुरू कर दी है।
स्कीम के तहत अगर किसी मृत्यु हो जाती है या ऑपरेशन फेल हो जाता है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसे मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर और जनपद स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है।
इसमें राज्य स्तर पर मिशन निदेशक, महानिदेशक, प्रमुख सचिव सहित जनपद स्तर पर डीएम, सीएमओ, सीएमएस सहित अन्य सदस्य शामिल होंगे।
नसबंदी ऑपरेशन के बाद कई बार संक्रमण आने से या गलत इंजेक्शन लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब फैमिली प्लानिंग इंडेम्निटी स्कीम के तहत ऐसे लोगों को दो लाख तक मुआवजा दिया जाएगा। इस नए वित्तीय वर्ष से योजना को लागू किया गया है।
नसबंदी ऑपरेशन के सात दिन के अंदर अगर मौत होती है तो उसके परिजनों को दो लाख का और आठ दिन से लेकर तीस दिन के अंदर मौत होती है तो पचास हजार का मुआवजा दिया जाएगा।
नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया और ऑपरेशन के बाद भी बच्चा हुआ तो जुर्माने के तौर पर तीस हजार की राशि दी जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन के साठ दिन के अंदर अगर कोई जटिलता आती है तो मरीज के इलाज के लिए पच्चीस हजार रुपये दिए जाएंगे।