भाई को जान से मारने की धमकी देकर किशोरी को बंधक बना उसके साथ दुष्कर्म करने वाले रहीसुद्दीन को न्यायालय ने सात साल की कैद और 32,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एसजीएम नगर निवासी कक्षा नौ की छात्रा 5 जनवरी 2015 को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में उसे पड़ोस में रहने वाला रहीसुद्दीन मिल गया।
रहीस ने उसे टॉफी खिलाई और दोनों में बातचीत होने लगी। टॉफी खाने के थोड़ी देर बाद किशोरी अचेत हो गई। उसके बाद रहीसुद्दीन उसे बाइक पर बैठा कर कहीं ले गया।