फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंचायत चुनाव : जानिए बिना वोटर कार्ड के कैसे कर सकेंगे मतदान

Sat, 09 Jan 2016 06:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन
फरीदाबाद। पंचायत चुनाव में यदि आप मतदान करने जा रहे हैं और आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी मतदान कर सकेंगे। बशर्ते आपको अपना फोटोयुक्त कोई भी एक पहचान पत्र साथ ले जाना होगा।
विज्ञापन


यह जानकारी जिला उपायुक्त चंद्रशेखर ने दी। उन्होंने बताया कि केवल मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से ही मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मतदाता को वोट डालने के लिए पीठासीन अधिकारी को अपनी पहचान के प्रति संतुष्ट कराना होगा।

इन पहचान पत्रों का कर सकते हैं उपयोग
-ड्राइविंग लाइसेंस
-आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड
-सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आईकार्ड
-स्थानीय निकायों या किसी अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किए गए सेवा पहचान पत्र
-किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की फोटोयुक्त पासबुक
-फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त निशक्त प्रमाण पत्र
विज्ञापन
विज्ञापन

-फोटोयुक्त सशस्त्र लाइसेंस
-मनरेगा का फोटोयुक्त जॉब कार्ड
-फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्टर्ड डीड इत्यादि
-पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र
-फोटोयुक्त वृद्धावस्था पेंशन आदेश
-विधवा पेंशन आदेश, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
-राशन कार्ड या पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि लायक मतदाताओं की पहचान सिद्ध करने वाला इसी प्रकार का फोटोयुक्त अन्य दस्तावेज
-पासपोर्ट तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड आदि
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें