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Delhi NCR News: शैक्षणिक संस्थानों में जॉब-ओरिएंटेड कोर्स की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में रोजगारपरक (जॉब-ओरिएंटेड) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नीति बनाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय का विषय है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत की रिट अधिकारिता में इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।
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अदालत ने टिप्पणी की, यद्यपि हम याचिका की प्रार्थना पर कोई अवलोकन नहीं करना चाहते, लेकिन यह आवश्यक है कि वर्तमान में लागू शिक्षा नीति में विभिन्न प्रावधान हैं, जिनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुनील कुमार शर्मा से कहा कि वे अपना मामला सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। अदालत ने कहा, पूरी रिट याचिका वास्तव में कुछ सुझावों के रूप में प्रतीत होती है और तदनुसार याचिका में की गई प्रार्थनाओं का निपटारा अदालत द्वारा संभव नहीं है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह शर्मा की शिकायतों पर ध्यान दे और उचित निर्णय लेकर उन्हें सूचित करे।
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