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हरियाणा जज पेपर लीक मामला: अभियोजन पक्ष ने पूरी की बहस, दिल्ली HC के निर्देशों पर कार्यवाही में लाई गई तेजी

Tue, 16 Jul 2024 03:56 PM IST
श्याम जी. एएनआई, नई दिल्ली

सार

2017 के हरियाणा जज पेपर लीक मामले में अभियोजन पक्ष ने बहस पूरी कर ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही में तेजी लाई गई। 
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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अभियोजन पक्ष ने 2017 के हरियाणा जज के पेपर लीक मामले में विशेष न्यायाधीश, सह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, अंजू बजाज चांदना के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही में तेजी लाई गई। अभियोजन पक्ष ने विभिन्न तारीखों पर दलीलें आगे बढ़ाईं और आखिरकार मंगलवार को अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं।

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विशेष लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी ने अधिवक्ता अमित साहनी की सहायता से अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं। बख्शी, एसपीपी ने प्रस्तुत किया कि यह एक खुला और बंद मामला है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि एचसीएस (न्यायिक) पेपर-2017 तत्कालीन रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा लीक किया गया था।

यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ घटनाओं की श्रृंखला निर्णायक है, जिससे कोई संदेह नहीं है। इसके लिए आरोपी किसी भी राहत का दावा कर सकता है। मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि तत्कालीन रजिस्ट्रार ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र अपनी करीबी दोस्त सुनीता को सौंप दिया था, जिसने बाद में इसे कई संभावित उम्मीदवारों के साथ अवैध संतुष्टि के लिए साझा किया था।

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