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बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वालों को मिलेगी मोहलत

Fri, 31 Mar 2017 06:06 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला
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tax evasion
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नगर निगम ने ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए तीन अप्रैल तक का समय दिया है, जिन्होंने इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। निगमायुक्त वी. उमाशंकर ने कहा कि जिन लोगों के दावे लंबित हैं उन्हें अपने बकाया हाउस टैक्स अदा करने के लिए यह मोहलत दी जा रही है।
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  इन सभी की आपत्तियों और दावों को निपटाने के काम में अधिकारी लगे हुए हैं। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अमित खत्री ने बताया कि कार्यालय में बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित दावे-आपत्तियां दर्ज करवाई हुई हैं। जिनका समाधान किया जा रहा है।   हालांकि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में संपूर्ण ब्याज माफी व मूल राशि पर 25 फीसदी की छूट प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक की समयसीमा निर्धारित की हुई है। मगर नगर निगम को मिले दावे व आपत्तियों का समाधान करने में अभी समय लग रहा है।
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  ऐसे में यह निर्णय लिया गया है। ऐसे लेाग तीन अप्रैल को मध्य रात्रि तक अपना बकाया टैक्स नगर निगम को अदा कर सकते हैं।
पेटीएम से भी कोई भी उपाभोक्ता अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकता है। कोई भी उपभोक्ता अपने फोन के माध्यम से टैक्स की अदायगी कर सकता है।   साथ ही नगर निगम की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमसीजी डॉट जीओवी डॉट कॉम पर भी टैक्स की अदायगी ऑनलाइन कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए नगर निगम के दोनों कार्यालयों नागरिक अस्पताल के सामने व इनफोसिटी सेक्टर-34 में काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है।   इनमें महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स बिल निकलवाने के लिए भी अलग काउंटर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन व डिजीटल माध्यम से भुगतान करने की सूरत में एक प्रतिशत की अलग से छूट दी जा रही है।  जिसे अगले वित्त वर्ष के बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।
  खत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे व ऐसी प्रॉपर्टी को सील व अटैच करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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