हाईकोर्ट ने रूपा पब्लिकेशंस को दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय संविधान के लाल-काले रंग के पॉकेट संस्करण के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगा दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह अंतरिम आदेश ईस्टर्न बुक कंपनी (ईबीसी) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा कि रूपा का ट्रेड ड्रेस और डिजाइन, जिसमें रंग, पाठ, फॉन्ट, गिल्ट किनारा, बुक पोस्टीन रंग और उभरे हुए सुनहरे विवरण शामिल हैं। ईबीसी के संस्करण से मिलते-जुलते हैं। कोर्ट ने माना कि यह समानता उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा कर सकती है और उन्हें उत्पादों के स्रोत या उत्पत्ति के बारे में गुमराह कर सकती है। कोर्ट ने रूपा को निर्देश दिया कि वह अपने इस संस्करण के सभी बचे हुए स्टॉक को बाजार से हटा ले और दो सप्ताह के भीतर सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इसकी लिस्टिंग हटा दे। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है।