पूरे उत्तर प्रदेश में में अब कोई स्कूल ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं ले सकेगा। परिवहन मंत्री ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक यह व्यवस्था कुछ मंडलों में लागू थी।
स्कूलों को ट्रांसपोर्ट चार्ज न लेने के आदेश सभी आरटीओ, डीएम और कमिश्नर को भेज दिया है। अब स्कूल संचालक प्रदेश में कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं ले सकेंगे। स्कूल संचालक छात्रों से ट्रांसपोर्ट शुल्क वसूलते हैं।
फीस के साथ ही ट्रांसपोर्ट शुल्क के नाम पर भी मोटी धनराशि वसूली जाती है। प्रदेश में स्कूलों दो से दस हजार रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज ले रहे हैं। कई स्कूलों द्वारा इसकी रसीद अभिभावकों को दी जा रही है।