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Delhi: नाबालिग दुष्कर्म के मामले में प्रेमोदय खाका की पत्नी ने दाखिल की जमानत याचिका, 4 मई को सुनवाई

Fri, 03 Apr 2026 08:31 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीमा की ओर से कहा गया कि वह अगस्त 2023 से लगातार हिरासत में हैं। उनके खिलाफ दुष्कर्म के लिए उकसाने के आरोप पहले ही हटा दिए गए हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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 नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती बनाने के मामले में दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाका की पत्नी सीमा रानी खाका ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीमा की ओर से कहा गया कि वह अगस्त 2023 से लगातार हिरासत में हैं। उनके खिलाफ दुष्कर्म के लिए उकसाने के आरोप पहले ही हटा दिए गए हैं। यह उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उन्हें एक साल बाद जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया था।

पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां का बयान ट्रायल कोर्ट में अभी दर्ज होना बाकी है। पुलिस ने आशंका जताई कि सीमा खाका पीड़िता और उसके परिवार को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि दोनों एक ही चर्च में जाते हैं। पुलिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश पारित किया है। पीठ ने कहा कि वह मामले में पूरी दलीलें सुनने के बाद फैसला करेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 4 मई 2026 तक स्थगित कर दिया।

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