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सरकारी भवनों पर पोस्टर, विज्ञापन लगाने पर होगी कार्रवाई

Wed, 13 Jan 2016 05:28 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, गुड़गांव
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गुडग़ांव में मार्च माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2016 की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं।
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शहर साफ-सुथरा व सुंदर दिखे, इसके लिए सरकारी भवनों पर पोस्टर-पंफलेट लगाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। यही नहीं ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर जुर्माना भी वसूला जाएगा।

इसी कड़ी में, नगर निगम क्षेत्र में हरियाणा संपत्ति विकरण रोकथाम अधिनियम 1989 की अब दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए निगमायुक्त टीएल सत्यप्रकाश ने आदेश जारी करते हुए सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों, असिस्टेंट इंजीनियरों, जूनियर इंजीनियरों, सीनियर सैनेटरी इंस्पेक्टरों, असिस्टेंट सेनिटरी इंस्पेक्टरों, सुपरवाईजरों को कार्रवाई का जिम्मा सौंपा है।
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निगमायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि अधिकृत किए गए अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा पूर्व में भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इनमें पीजी संचालक, जादूगर सहित अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पोस्टर चस्पा करना, फ्लैक्स बोर्ड लगाना, दीवार पर स्लोगन व नारे आदि लिखना प्रतिबंधित है तथा नगर निगम की अनुमति के बिना पोस्टर चस्पा करने वालों, फ्लैक्स बोर्ड लगाने वालों तथा स्लोगन व नारे आदि लिखते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यही नहीं, इस अधिनियम की अवहेलना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए आपराधिक केस दर्ज करवाने का भी प्रावधान है, जिसके अंर्तगत 6 माह की सजा या दस हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों भी किए जा सकते हैं।
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