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निजी स्कूलों को निशुल्क पढ़ाने होंगे गरीब बच्चे, 134 ए के तहत दाखिले के मिले निर्देश

Sun, 17 Mar 2019 07:25 PM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद
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सांकेतिक तस्वीर
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आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिकार(134 ए) के तहत कक्षा 2 से 8 में दाखिले के लिए 25 मार्च से 4 अप्रेल तक आवेदन किया जा सकेगा। यदि कोई निजी स्कूल नियमों की अवेह्लना करता है तो मान्यता रद्द करने का प्रावधान होगा। 

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केंद्र सरकार के नियम के आधार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को भी 134 ए का लाभ दिया जाएगा। बीपीएल( गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग को भी कक्षा 2 से 8 तक निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले का प्रावधान होगा। योग्य विद्यार्थियों को 25 मार्च से 4 अप्रेल तक आवेदन करना होगा। आवेदक विद्यार्थियों की मूल्यांकन परीक्षा 7 अप्रेल को ली जाएगी। पास विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट 11 अप्रेल को जारी कर दी जाएगी।

इसके बाद विद्यार्थियों की पहले दौर की दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आरक्षित सीटों पर दाखिला देने से इंकार करने वाले निजी स्कूलों की शिकायत जिला स्तरीय कमेटी से की जा सकती है। कमेटी इन स्कूलों को नियम अनुसार नोटिस जारी कर दाखिला देने के लिए निर्देश जारी करेगी। दाखिला देने से इंकार करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायत के आधार पर कमेटी इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। 

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यह है 134 ए के तहत जारी शेड्यूल: 
- 25 मार्च को निजी स्कूलों में रिक्त सीटों की सूची जिला शिक्षा विभाग में चस्पा की जाएगी। 
- 25 मार्च से 4 अप्रेल तक निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों के आवेदन किए जा सकेंगे
- 5 अप्रैल को जारी होगी योग्य आवदेकों की सूची
- 7 अप्रैल को होगी मूल्यांकन परीक्षा 
- 11 अप्रैल को जारी होगी मूल्यांकन परिणाम सूची
- 15 से 19 अप्रैल को किए जाएंगे पहली सूची के आधार पर दाखिले
- पहली सूची में दाखिले के बाद रिक्त बची निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों की सूची 20 अप्रैल को जारी होगी 
-  रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी सूची के लिए 22 से 25 अप्रैल तक किए जा सकेंगे दाखिले
- दूसरी सूची के बाद सभी निजी स्कूलों को रिक्त सीटों का ब्यौरा जिला स्तरीय कमेटी को 26 अप्रैल को सौंपना होगा। 

निजी स्कूल यह कहकर पलड़ा नहीं झाड़ सकेंगे कि उन्हें 134 ए के तहत पढ़ रहे बच्चों की एवज में भुगतान नहीं किया गया है। इन स्कूलों को नियम मानना ही होगा। आरक्षित सीटों पर सभी योग्य विद्यार्थियों को दाखिला दिलाया जाएगा। - शशी अहलावत, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद   
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