आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिकार(134 ए) के तहत कक्षा 2 से 8 में दाखिले के लिए 25 मार्च से 4 अप्रेल तक आवेदन किया जा सकेगा। यदि कोई निजी स्कूल नियमों की अवेह्लना करता है तो मान्यता रद्द करने का प्रावधान होगा।
केंद्र सरकार के नियम के आधार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को भी 134 ए का लाभ दिया जाएगा। बीपीएल( गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग को भी कक्षा 2 से 8 तक निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले का प्रावधान होगा। योग्य विद्यार्थियों को 25 मार्च से 4 अप्रेल तक आवेदन करना होगा। आवेदक विद्यार्थियों की मूल्यांकन परीक्षा 7 अप्रेल को ली जाएगी। पास विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट 11 अप्रेल को जारी कर दी जाएगी।
इसके बाद विद्यार्थियों की पहले दौर की दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आरक्षित सीटों पर दाखिला देने से इंकार करने वाले निजी स्कूलों की शिकायत जिला स्तरीय कमेटी से की जा सकती है। कमेटी इन स्कूलों को नियम अनुसार नोटिस जारी कर दाखिला देने के लिए निर्देश जारी करेगी। दाखिला देने से इंकार करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायत के आधार पर कमेटी इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।