सिगरेट बनाने में नहीं की गई नियमों की पालना
पुलिस के अनुसार जांच के बाद पाया गया कि जो सिगरेट जब्त की गई हैं, वह कोटपा एक्ट (द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रॉडक्ट्स एक्ट) के नियमों के तहत नहीं बनी है। इस एक्ट के तहत सिगरेट बनाने में जो तंबाकू व अन्य सामान का इस्तेमाल होता है, वह पूरा नहीं है। इसके अलावा सिगरेट के पैकेट पर धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है जैसी चेतावनी भी नहीं दी गई है।
मथुरा से टैंपो लेकर चला था कोई और चालक
पुलिस सूत्रों से यह बात सामने आई है कि सिगरेट से भरे टैंपो को लेकर मथुरा से पहले एक अन्य चालक चला था। उसके बाद टैंपो मालिक का ब्रह्मपाल के पास फोन आया कि टैंपो को लेकर उसे दिल्ली पहुंचाना है। इसके बाद मथुरा से आया चालक कोसी में उतर गया और वहां से टैंपो को लेकर ब्रह्मपाल दिल्ली के लिए रवाना हो गया, लेकिन पलवल में ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया।