उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारुक से पूछताछ के लिए अदालत ने पुलिस को एक दिन का रिमांड सोमवार को दे दिया। हालांकि इससे पहले महानगर दंडाधिकारी ने फारुक का पुलिस रिमांड देने से इंकार कर दिया था।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 24 जून के आदेश को खारिज करते हुए फैजल से पूछताछ के लिए पुलिस को एक दिन का रिमांड दिया। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया कि रिमांड के दौरान पुलिस उसे दिल्ली से बाहर नहीं ले जा सकती।
पुलिस ने रिमांड मांगते हुए कहा था कि आरोपी से यह पूछताछ करनी है कि दंगों में बड़ी गुलेल को राजधानी स्कूल की छत पर कैसे लगाया गया और इस गुलेल का प्रयोग इलाके में आगजनी के लिए कैसे किया गया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में 25 फरवरी को हुए दंगे के दौरान शिव विहार स्थित राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारुक को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फैजल के खिलाफ कोई ठोस सबूत न पेश कर पाने पर निचली अदालत ने उसे जमानत दे दी थी, लेकिन पुलिस ने दंगे से जुड़े दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने निचली अदालत से फारुक का रिमांड फिर से देने का आग्रह किया था, लेकिन महानगर दंडाधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच के लिए पुलिस आरोपी को पहले ही पुलिस रिमांड पर ले चुकी है और चूंकि मामले से जुड़े सभी आरोप एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं तो पुलिस को फिर से आरोपी का रिमांड नहीं दिया जा सकता।
दंगाइयों ने राजधानी स्कूल की छत से इलाके में गुलेल से पेट्रोल बम फेंके थे, जिससे इलाके की दो पार्किंग, डीआरपी स्कूल और अन्य जगहों पर आग लगा दी गई थी। पुलिस को राजधानी स्कूल की छत की चारदीवारी पर लगाई गई गुलेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए थे।