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हाशिमपुरा दंगा मामला: पुलिस को चार दोषियों की गिरफ्तारी के लिए मोहलत

Thu, 06 Dec 2018 03:56 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
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hashimpura massacre - फोटो : अमर उजाला
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अदालत ने 1987 हाशिमपुरा दंगा मामले में चार दोषियों की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोषियों की गिरफ्तारी के दबिश डाली गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इनकी गिरफ्तारी में कुछ समय लगेगा। वहीं एक दोषी की मौत हो चुकी है। मामला मेरठ के हाशिमपुरा से 22 मई 1987 को 42 मुस्लिम युवकों को अगवा कर उनकी हत्या से जुड़ा है। 

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तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल के समक्ष यूपी पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि मामले में एक दोषी कमल सिंह की मौत हो चुकी है। शेष चार दोषियों रामबीर सिंह, बुद्घि सिंह, लीलाधर व बसंत वल्लभ की गिरफ्तारी के दबिश डाली जारी रही है। इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। 

अदालत ने थाना लिंक रोड गाजियाबाद प्रभारी के आग्रह पर शेष चार दोषियों को हर हाल में 19 दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया । दोषियों की जमानत देने वालों को भी नोटिस जारी कर दिया।  
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मामले में दायर अपीलों पर 31 अक्तूबर 2018 को फैसला सुनाते हुए पीएसी के 16 पूर्व जवानों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन्हें 22 नवंबर तक आत्म समर्पण करने का आदेश दिया था। इनमें से 11 दोषी कोर्ट में आत्म समर्पण कर चुके हैं।

अदालत ने इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट पेश न होने पर 29 नवंबर को एसएचओ थाना लिंक रोड का गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद एक घंटे के भीतर एसएचओ कोर्ट में पेश हो गए थे।

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