दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामद रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले मामलों की जांच केंद्रीय अनवेक्षण ब्यूरो (सीबीआई) कराने से मना कर दिया है।
वाड्रा के खिलाफ दिल्ली में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एक उनके हरियाणा और राजस्थान में खरीदी गई जमीनों में कथित तौर पर धांधली से लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप था, जिसकी जांच सीबीआई के जरिए कराने की मांग की गई थी।
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इसमें रॉबर्ट वाड्रा समेत कई रियल इस्टेट कंपनियों पर भी आरोप लगाए गए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में उस जनहित याचिका को खारिज कर दिय गया।
इससे पहले हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस आरएस एंडलॉ की पीठ ने बीती 9 जुलाई को वकील एमएल शर्मा की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।