डीएसओ डीसी श्रीवास्तव ने जिले के सभी पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर फ्यूल बिक्री के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। वाहन स्वामियों को बिना सुरक्षा मानकों के पालन किए डीजल-पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगी। डीएम ने रविवार को इस आशय केआदेश दिए थे।
शासन-प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद वाहन चालक सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। एमवी एक्ट की धारा 201 में दो पहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग और धारा 125 के तहत चौपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
सड़क सुरक्षा सेल लखनऊ के अनुसार एक जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक के तीन महीने में ही दो पहिया वाहनों की 12 दुघर्टनाओं में 594 लोगों की मौत हुई और 530 गंभीर रूप से घायल हो गए। हेलमेट लगाए होने पर इनमें से ज्यादातर को बचाया जा सकता था।
डीएम के आदेशों के अनुपालन में मंगलवार को डीएसओ डीसी श्रीवास्तव ने सभी पंप मालिकों को आदेश जारी कर दिए। यह आदेश 20 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे।
इनके तहत पंप पर बिना हेलमेट के किसी दोपहिया वाहन को और बिना सीट बेल्ट वाले किसी चौपहिया वाहन को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश सभी पंपों पर लिखकर लगाने होंगे।
यदि जांच में मानकों का उल्लंघन होता मिला तो पंप मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम के उक्त आदेशों की सूचना सेल्स मैनेजर आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को भेज दी गई हैं।
आज से लागू हो रहा नियम
पेट्रोल पंप संचालक डीएम के आदेश का पालन करेंगे, बशर्ते उनकी सुरक्षा की जाए। पंप संचालक चेकिंग अथारिटी नहीं हैं, यदि बिना हेलमेट पहने किसी को पेट्रोल देने से मना किया तो लड़ाई-झगड़े की नौबत हो सकती है। लोगा को जानकारी देने के लिए पेट्रोल पंपों पर डीएम के आदेश को चस्पा कर दिया गया है। ताकि लोग नोटिस पढ़ लें। एसोसिएशन इस संबंध में बुधवार को एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपेगी। - जयवीर सिंह, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ।