लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति का मामला एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। अधिवक्ता इमरान अली ने जनहित याचिका दायर कर भारतीय नागरिकों के हित में विपक्ष के नेता की नियुक्ति का आदेश देने का आग्रह किया।
याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को यह याचिका दायर की गई है।
उन्होंने याचिका में लोकसभा में विपक्ष का नेता न होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों के हित में विपक्ष का नेता का होना अत्यंत जरूरी है।
भारतीय संविधान में सदन में विपक्ष के नेता का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में संख्या बल के आधार पर विपक्ष के नेता की नियुक्ति को रोका जा रहा है।