अदालत ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने के मुददे पर दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका रक्षा मंत्रालय के बर्खास्त अधिकारी ने दायर की थी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार गोयल ने अपने फैसले में कहा कि दायर याचिका में न तो प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार से रिश्वत लेने का आरोप है न ही कोई बहुमूल्यवान वस्तु लेने का।
अदालत ने कहा पूरी शिकायत में आरोपों की प्रकृति केवल यही है कि प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार अधिनियम के मामलों में कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने कहा उनकी नजर में यह याचिका विचार योग्य ही नहीं है।