नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बोट लाइफस्टाइल के सह-संस्थापक और शार्क टैंक शो के जज अमन गुप्ता के व्यक्तित्व अधिकारों को सुरक्षा दी है। न्यायालय ने तीसरे पक्षों को उनके नाम, छवि, आवाज, व्यक्तित्व, नारे तथा ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बने कंटेंट पर भी लागू होगी।
न्यायमूर्ति तुषार गेडेला ने अंतरिम आदेश में मेटा, गूगल समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चिह्नित सामग्री को तुरंत हटाने और उल्लंघनकर्ताओं की पहचान व विवरण अदालत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो