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दिल्ली बॉर्डर खोलने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, सरकार बोली- मरीजों को मिलेगा ई-पास

Thu, 04 Jun 2020 04:23 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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ट्रैफिक जाम - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली बॉर्डर खोलने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह उन नियमों को प्रकाशित और प्रचारित करे जो सीमा पार से आने वाले मरीजों के लिए हैं।

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दरअसल दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील किए हैं, इससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। जिसके जवाब में दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों के लिए ई-पास का इंतजाम किया है।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार आज ही अपनी वेबसाइट पर सभी नियम प्रकाशित करे, जिसका आदेश उसने एक जून को दिया था और अन्य तरीकों से भी लोगों तक बात पहुंचाए ताकि नागरिकों को परेशानी न हो।

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