प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने के लिए शहरवासियों के पास अब तीन दिन शेष बचे हैं। 28 फरवरी की शाम तक एक मुश्त टैक्स जमा कर 25 फीसदी की छूट, 1.5 फीसदी ब्याज और कैशलेस का उपयोग करने पर एक फीसदी अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।
इसके बाद टैक्स जमा करने में कोई छूट नहीं दी जाएगी। टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम के तीनों कार्यालय अवकाश के दिन भी खुले हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने संपत्ति कर बकाएदारों को एक बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक की अवधि के बकाया सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
जो सम्पत्ति मालिक अपना उक्त अवधि का बकाया सम्पत्ति कर 28 फरवरी तक एकमुश्त जमा करवाएंगे केवल उन्हीं बकाएदारों को 25 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।