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इस तारीख के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों को छूट का नहीं मिलेगा लाभ, जानें क्यों

Sun, 26 Feb 2017 09:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
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demo pic - फोटो : अमर उजाला
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प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने के लिए शहरवासियों के पास अब तीन दिन शेष बचे हैं। 28 फरवरी की शाम तक एक मुश्त टैक्स जमा कर 25 फीसदी की छूट, 1.5 फीसदी ब्याज और कैशलेस का उपयोग करने पर एक फीसदी अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।
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इसके बाद टैक्स जमा करने में कोई छूट नहीं दी जाएगी। टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम के तीनों कार्यालय अवकाश के दिन भी खुले हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने संपत्ति कर बकाएदारों को एक बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक की अवधि के बकाया सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

जो सम्पत्ति मालिक अपना उक्त अवधि का बकाया सम्पत्ति कर 28 फरवरी तक एकमुश्त जमा करवाएंगे केवल उन्हीं बकाएदारों को 25 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। 
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​इसके बाद टैक्स छूट में कोई व्यवस्था नहीं होगी

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​योजना के तहत एकमुश्त बकाया राशि जमा करवाये जाने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से लिए जाने वाला ब्याज भी माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके इलावा कैशलेस तरीके से भुगतान करने वालों को एक फीसदी की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी।

यानी शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर कुल 27.5 फीसदी तक की कर में छूट दी जा रही है। कराधान अधिकारी मुख्यालय विजय सिंह ने बताया कि नगर निगम के एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद व बल्लभगढ़ जोन के कार्यालयों में अवकाश के दिनों में भी निगम कर्मचारी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इसके बाद टैक्स छूट में कोई व्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद बकाएदारों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।  
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