हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त-विकास निगम से कर्ज लेने वालों के लिए हरियाणा सरकार ने राहत दी है।
सरकार ने निर्णय लिया है कि वह उन कर्जदारों का ब्याज और जुर्माना माफ कर देगी, जो 31 मार्च, 2013 से कुल बकाया पड़ी मूलधन राशि को इसी 30 जून को एक साथ या किस्तों में अदा कर दें।
अतिरिक्त उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ब्याज व जुर्माना माफी योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी शर्तें रखी गई हैं। वह कर्जदार जिनकी ऋण राशि 31 मार्च 2013 को देय थी वह उसका मूलधन ही 30 जून तक कर दें।
उन्होंने बताया कि जिन बकायेदारों का कर्ज वसूली भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है। वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस बारे में जानकारी के इच्छुक लोग अनुसूचित जाति वित्त-विकास निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 0124-2321833 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकार की इस योजना से काफी लोगों को लाभ होगा।