पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी पवन के पिता की ओर से निर्भया के दोस्त पर पैसे लेकर मीडिया को साक्षत्कार देने के आरोप वाली याचिका सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि गवाह की विश्वसनीयता कोर्ट के बाहर उसके बयानों के आधार पर तय नहीं की जा सकती है।
महानगर दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिरोही ने कहा कि गवाह कोर्ट में शपथ लेकर अपना बयान दर्ज कराते हैं, वे कोर्टरूम से बाहर क्या कहते हैं, इससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं किए जा सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपकी शिकायत में किस संज्ञेय अपराध का उल्लेख है? इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 20 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई में याचिका स्वीकार करने पर विचार किया जाएगा।
nirbhयह याचिका हाल ही में निर्भया के चार दोषियों में से एक पवन के पिता हीरालाल गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने इस वारदात के समय निर्भया के साथ मौजूद उसके दोस्त एवं इस मामले की एकमात्र गवाह पर आरोप लगाया है कि उसने मीडिया से पैसे लेकर साक्षात्कार दिए हैं, जिससे मामले की सुनवाई प्रभावित हुई है।