पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी उनके पति पूर्व मंत्री शशि थरूर को विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति दी है। थरूर ने कनाडा, अमेरिका व जर्मनी समेत पांच देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
दिल्ली पुलिस ने सुनंदा की मौत के मामले में थरूर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और खुदकुशी के लिए मजबूर करने की चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने थरूर को दिसंबर तक विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए उन्हें दो लाख रुपये का मुचलका पेश करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, अदालत ने उन्हें जांच अधिकारी को विदेश आने-जाने की तारीख और वहां के पते का विवरण देने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की भी हिदायत दी है।
दिल्ली पुलिस ने थरूर के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि वह थरूर को विदेशी राजनेताओं से मिले निमंत्रण की पड़ताल करना चाहती है। इसके अलावा, उन्हें प्रत्येक देश की यात्रा के लिए अलग अनुमति लेनी चाहिए थी।
थरूर के वकील गौरव गुप्ता ने कहा कि वह विदेशों से मिले निमंत्रण के प्रिंटआउट के समर्थन में प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार हैं। सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी 2014 को राजधानी के पांच सितारा होटल में मिला था। पुलिस ने इस मामले में करीब साढ़े तीन साल जांच के बाद 22 मई 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी।